Flipkart co-founder Binny Bansal not eligible for tax relief, rules  (Photo Credit: IIT Delhi
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News1812-01-2026, 10:37

बिननी बंसल को भारत-सिंगापुर संधि के तहत अनिवासी दावे पर आयकर राहत से इनकार

  • फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिननी बंसल की भारत-सिंगापुर कर संधि के तहत अनिवासी कर लाभ की याचिका को बेंगलुरु पीठ के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने खारिज कर दिया.
  • ITAT ने फैसला सुनाया कि बिननी बंसल, एक भारतीय नागरिक, 60 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण कर छूट के लिए योग्य नहीं थे, जो आयकर अधिनियम के तहत आवासीय शर्तों को पूरा करता है.
  • बंसल ने फ्लिपकार्ट शेयर बिक्री (अगस्त-नवंबर 2019) से पूंजीगत लाभ पर कर छूट मांगी थी, यह दावा करते हुए कि वह सिंगापुर के निवासी थे और रोजगार के लिए भारत से बाहर थे.
  • कर विभाग ने तर्क दिया कि छूट केवल मौजूदा अनिवासियों पर लागू होती है, न कि उन पर जो पिछले वित्तीय वर्ष में निवासी थे.
  • न्यायाधिकरण ने बंसल के 182-दिवसीय विस्तारित प्रवास सीमा के तर्क को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह आगंतुकों द्वारा बार-बार ऐसे दावों की अनुमति देगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ITAT ने बिननी बंसल को अनिवासी कर राहत से इनकार किया, उनकी भारतीय नागरिकता और 60 दिनों से अधिक के प्रवास का हवाला दिया.

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