रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी नहीं लगती है।
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Moneycontrol29-12-2025, 16:56

ITR: 31 दिसंबर तक बिलेटेड, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना बढ़ेंगी मुश्किलें.

  • बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
  • समय सीमा चूकने पर इन रिटर्न को दाखिल करने का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे अनुपालन लागत बढ़ेगी.
  • 31 दिसंबर के बाद केवल धारा 139(8A) के तहत 'अपडेटेड रिटर्न' का विकल्प होगा, जिसमें अतिरिक्त कर और कम रिफंड देना पड़ सकता है.
  • रिवाइज्ड रिटर्न ITR-फॉर्म 16 बेमेल या अत्यधिक कटौती जैसी त्रुटियों को सुधारता है, जानबूझकर धोखाधड़ी न होने पर कोई जुर्माना नहीं.
  • बिलेटेड रिटर्न उन करदाताओं के लिए है जो मूल नियत तिथि चूक गए, इसमें 1,000 या 5,000 रुपये का जुर्माना और ब्याज लगता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR फाइल करें ताकि अधिक लागत और सीमित विकल्पों से बचा जा सके.

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