ITR: 31 दिसंबर तक बिलेटेड, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना बढ़ेंगी मुश्किलें.

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Moneycontrol•29-12-2025, 16:56
ITR: 31 दिसंबर तक बिलेटेड, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना बढ़ेंगी मुश्किलें.
- •बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
- •समय सीमा चूकने पर इन रिटर्न को दाखिल करने का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे अनुपालन लागत बढ़ेगी.
- •31 दिसंबर के बाद केवल धारा 139(8A) के तहत 'अपडेटेड रिटर्न' का विकल्प होगा, जिसमें अतिरिक्त कर और कम रिफंड देना पड़ सकता है.
- •रिवाइज्ड रिटर्न ITR-फॉर्म 16 बेमेल या अत्यधिक कटौती जैसी त्रुटियों को सुधारता है, जानबूझकर धोखाधड़ी न होने पर कोई जुर्माना नहीं.
- •बिलेटेड रिटर्न उन करदाताओं के लिए है जो मूल नियत तिथि चूक गए, इसमें 1,000 या 5,000 रुपये का जुर्माना और ब्याज लगता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR फाइल करें ताकि अधिक लागत और सीमित विकल्पों से बचा जा सके.
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