AIS में अतिरिक्त ब्याज आय? 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करें!

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News18•22-12-2025, 14:52
AIS में अतिरिक्त ब्याज आय? 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करें!
- •वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में अतिरिक्त ब्याज आय दिख सकती है जो मूल ITR में शामिल नहीं थी.
- •विशेषज्ञ 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह देते हैं यदि छोड़ी गई आय वास्तविक है.
- •ITR और AIS के बीच विसंगतियां नोटिस, जांच, रिफंड में देरी, ब्याज देनदारी या जुर्माने का कारण बन सकती हैं.
- •संशोधित करने से पहले, बैंकों से ब्याज आय सत्यापित करें; यदि AIS डेटा गलत है, तो AIS पोर्टल पर प्रतिक्रिया दें.
- •संशोधित रिटर्न दाखिल करने से अनुपालन सुनिश्चित होता है और कर अधिकारियों के साथ डेटा संरेखित होता है, जिससे भविष्य के जोखिम कम होते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: AIS में अतिरिक्त ब्याज आय होने पर, सत्यापित करें और 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करें या प्रतिक्रिया दें.
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