इनकम टैक्स अलर्ट: मैसेज आया है तो घबराएं नहीं, विभाग ने बताई वजह.

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News18•18-12-2025, 20:16
इनकम टैक्स अलर्ट: मैसेज आया है तो घबराएं नहीं, विभाग ने बताई वजह.
- •इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) उच्च-मूल्य वाले लेनदेन में विसंगतियों के बारे में वास्तविक अलर्ट भेज रहा है.
- •ये संदेश ITR और बैंकों, म्यूचुअल फंडों, संपत्ति सौदों से प्राप्त डेटा के बीच AIS के माध्यम से पाई गई विसंगतियों को उजागर करते हैं.
- •उद्देश्य करदाताओं को सूचित करना है, ताकि वे संभावित दंड से पहले स्वयं सुधार कर सकें.
- •करदाताओं को incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा, AIS/TIS की जांच करनी होगी, प्रतिक्रिया देनी होगी या संशोधित ITR दाखिल करना होगा.
- •संशोधित/विलंबित ITR (निर्धारण वर्ष 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2024-25) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ITD अलर्ट वास्तविक हैं; 31 दिसंबर, 2025 तक AIS/TIS जांचें और विसंगतियों को ठीक करें.
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