आज ही भरें विलंबित/संशोधित ITR: 31 दिसंबर अंतिम तिथि, चूकने पर लगेगा भारी जुर्माना.

पर्सनल फाइनेंस
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Moneycontrol•31-12-2025, 15:32
आज ही भरें विलंबित/संशोधित ITR: 31 दिसंबर अंतिम तिथि, चूकने पर लगेगा भारी जुर्माना.
- •आकलन वर्ष 2025-26 के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
- •समय सीमा चूकने पर 1 जनवरी, 2026 से अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करना होगा, जिसमें 25% से 70% तक अतिरिक्त कर जुर्माना लगेगा.
- •ITR-U में नुकसान को आगे ले जाने या रिफंड का दावा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसे आकलन वर्ष के 48 महीने बाद तक दाखिल किया जा सकता है.
- •आयकर विभाग 'NUDGE' कार्यक्रम के तहत डेटा बेमेल और लंबित रिफंड के लिए SMS/ईमेल अलर्ट भेज रहा है.
- •करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 31 दिसंबर तक त्रुटियों को सुधारें ताकि अधिक लागत और संभावित दंड कार्यवाही से बचा जा सके.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारी जुर्माने और ITR-U की पाबंदियों से बचने के लिए 31 दिसंबर तक अपना ITR दाखिल करें.
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