यूपी में अब हर दोपहिया वाहन खरीद पर 2 ISI हेलमेट अनिवार्य

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News18•29-01-2026, 16:00
यूपी में अब हर दोपहिया वाहन खरीद पर 2 ISI हेलमेट अनिवार्य
- •उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने डीलरों के लिए हर नए दोपहिया वाहन के साथ दो ISI-प्रमाणित हेलमेट (राइडर और पिलियन के लिए) बेचना अनिवार्य कर दिया है.
- •इस निर्देश का उद्देश्य हेलमेट के उपयोग में अंतर को पाटना है, खासकर पिलियन सवारों के बीच, ताकि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (CMVR) का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.
- •डीलरों को वाहन पंजीकरण अनुमोदन के लिए हेलमेट खरीद रसीद और विवरण परिवहन विभाग पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
- •नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों को रोकने के लिए प्रवर्तन विंग द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण किए जाएंगे; उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है.
- •खरीदार दो हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दोपहिया वाहन पंजीकृत नहीं कर सकते; गैर-अनुपालन के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन शामिल है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तर प्रदेश में अब हर नए दोपहिया वाहन की बिक्री के साथ दो ISI हेलमेट अनिवार्य हैं, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े.
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