दिल्ली HC ने केंद्र से पूछा: प्रदूषण संकट में एयर प्यूरीफायर पर GST कम क्यों नहीं?

भारत
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Moneycontrol•26-12-2025, 15:52
दिल्ली HC ने केंद्र से पूछा: प्रदूषण संकट में एयर प्यूरीफायर पर GST कम क्यों नहीं?
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर GST 18% से 5% तक क्यों नहीं घटाया जा सकता ताकि वे आम आदमी के लिए किफायती हों.
- •केंद्र की ओर से ASG N Venkataraman ने कहा कि GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है और GST कम करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति आवश्यक है, जिसमें भौतिक मतदान शामिल है.
- •कोर्ट ने जोर दिया कि एयर प्यूरीफायर की कीमतें (10-12,000 रुपये से 60,000 रुपये तक) आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, और GST कम करने का रास्ता खोजने का आग्रह किया.
- •एडवोकेट Kapil Madan द्वारा दायर एक PIL में एयर प्यूरीफायर को "चिकित्सा उपकरण" के रूप में वर्गीकृत करने और GST को 5% स्लैब में लाने की मांग की गई है.
- •केंद्र ने PIL के इरादों पर चिंता व्यक्त की, इसे "लोडेड याचिका" बताया, और विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, साथ ही याचिका को GST परिषद के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का सुझाव दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने केंद्र से प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने को कहा.
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