इलाहाबाद हाईकोर्ट
लखनऊ
N
News1816-12-2025, 23:34

सांसद का सीएम बनने पर रोक नहीं: लखनऊ HC ने योगी, मौर्य के खिलाफ PIL खारिज की.

  • लखनऊ उच्च न्यायालय ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली 2017 की जनहित याचिका खारिज कर दी.
  • याचिका में तर्क दिया गया था कि वे लोकसभा सदस्य रहते हुए सीएम/डिप्टी सीएम पद नहीं रख सकते, 'लाभ के पद' और शक्तियों के पृथक्करण का हवाला दिया गया था.
  • उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सांसद को मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री बनने से रोकने का कोई स्पष्ट या निहित संवैधानिक प्रावधान नहीं है.
  • 19 मार्च 2017 को की गई नियुक्तियाँ संवैधानिक थीं; मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है.
  • संविधान गैर-विधायिका सदस्यों को छह महीने के लिए सीएम/मंत्री के रूप में सेवा करने की अनुमति देता है, जिसके भीतर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने संसद से इस्तीफा दे दिया था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: लखनऊ HC ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्तियों को बरकरार रखा.

More like this

Loading more articles...