अरुणाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद ध्वस्त, आदिवासी भूमि कानूनों को बरकरार रखा गया

भारत
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News18•22-01-2026, 12:09
अरुणाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद ध्वस्त, आदिवासी भूमि कानूनों को बरकरार रखा गया
- •अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी, 2026 को सुलुया (ओल्ड जीरो) में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसे अनाधिकृत पाया गया था.
- •संरचना में उचित भूमि स्वामित्व दस्तावेज, वैधानिक अनुमोदन का अभाव था और इसने आदिवासी भूमि तथा इनर लाइन परमिट (आईएलपी) नियमों का उल्लंघन किया था.
- •यह विध्वंस अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन समिति सहित स्वदेशी समुदायों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों और 24 घंटे के बंद के बाद हुआ.
- •यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं, विशेषकर ईटानगर राजधानी क्षेत्र में, के खिलाफ दिए गए निर्देश के अनुरूप है.
- •सरकार अवैध अतिक्रमणों के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर देती है, यह पुष्टि करते हुए कि आदिवासी कानून और भूमि सुरक्षा गैर-परक्राम्य हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिए अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर सख्त आदिवासी भूमि कानूनों को लागू कर रहा है.
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