दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाने का आदेश दिया
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दिल्ली HC ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाने का आदेश दिया
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CNBC TV18•17-03-2026, 12:19
दिल्ली HC ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाने का आदेश दिया
•दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।
•न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया।
•यदि उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो प्लेटफॉर्म को ऐसी सामग्री को हटाना या ब्लॉक करना होगा।
•अदालत ने कहा कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है और अंतरिम राहत न मिलने पर उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।
•हिमायनी पुरी, एक सफल वित्त पेशेवर, का कहना है कि उन्हें अपने पिता के पद के कारण निशाना बनाया जा रहा है।