The court observed that the intention of the accused is the crux of such matters. (Representational image)
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News1824-12-2025, 17:42

महिला का हाथ पकड़ना, खींचना और प्यार जताना अपराध: छत्तीसगढ़ HC.

  • छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला का हाथ पकड़ना, उसे खींचना और प्यार जताना एक आपराधिक कृत्य है.
  • यह कृत्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत 'लज्जा भंग' करने के अपराध में आता है.
  • मामले में एक 19 वर्षीय व्यक्ति ने एक स्कूली छात्रा का हाथ पकड़कर उसे खींचा और "आई लव यू" कहा, जिससे उसे परेशानी हुई.
  • कोर्ट ने 'लज्जा' को "महिला के व्यवहार की शालीनता" के रूप में परिभाषित किया और ऐसे कृत्यों को "अत्यधिक आपत्तिजनक" बताया.
  • POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी गई क्योंकि पीड़िता की नाबालिगता साबित नहीं हुई; सजा तीन साल से घटाकर एक साल की गई.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: छत्तीसगढ़ HC ने स्पष्ट किया कि अवांछित शारीरिक हरकतें, 'प्यार' के साथ भी, लज्जा भंग करती हैं.

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