कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर से प्रतिबंध हटाया, सरकार को विनियमन का आदेश

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News18•23-01-2026, 15:58
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर से प्रतिबंध हटाया, सरकार को विनियमन का आदेश
- •कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के बाइक टैक्सी संचालन पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया है, रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स की कानूनी चुनौतियों के बाद यह फैसला आया है.
- •अदालत के फैसले में राज्य सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए एक औपचारिक नियामक नीति का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया गया है.
- •परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा करेंगे और परिवहन आयुक्त के साथ अगले कदम पर चर्चा करेंगे.
- •इस फैसले से यात्रियों, जिनमें छात्र और आईटी कर्मचारी शामिल हैं, को लाभ होने की उम्मीद है, जो अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए बाइक टैक्सियों पर निर्भर करते हैं, और गिग वर्कर्स को भी राहत मिलेगी.
- •हाई कोर्ट ने बाइक मालिकों/एग्रीगेटर्स को अपने मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकरण हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया है, और सरकार पर परमिट और लाइसेंस देने की कानूनी बाध्यता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाया, विनियमन और यात्रियों को राहत का मार्ग प्रशस्त किया.
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