Division Bench sets aside earlier order banning bike taxis, reopening operations for app-based platforms pending further regulatory clarity.
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Moneycontrol23-01-2026, 11:44

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर से प्रतिबंध हटाया, ओला, उबर, रैपिडो सेवाएं फिर से शुरू कर सकते हैं.

  • कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटरों को परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है.
  • यह निर्णय उन पिछले अदालती आदेशों को रद्द करता है जिन्होंने ऐप-आधारित दोपहिया ऑपरेटरों को सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर किया था.
  • हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिसने विशिष्ट राज्य नियमों के अभाव में कर्नाटक में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
  • जून 2025 में हाई कोर्ट के पिछले निर्देश के बाद बाइक टैक्सी परिचालन रोक दिया गया था, जिससे एग्रीगेटरों ने अपने ऐप्स से सेवा हटा दी थी.
  • कानूनी चुनौती 2 अप्रैल के एकल-न्यायाधीश बेंच के आदेश से उत्पन्न हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्य नियमों के बिना बाइक टैक्सी संचालित नहीं हो सकती हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी प्रतिबंध हटाया, ओला, उबर, रैपिडो को सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति मिली.

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