कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे बैन को हटाया
भारत
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Moneycontrol23-01-2026, 12:31

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर से बैन हटाया, ओला-उबर को मिली राहत

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है, जिसमें एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को रद्द कर दिया गया है.
  • मुख्य न्यायाधीश विभु बखारू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने ओला और उबर सहित कई एग्रीगेटर्स द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया.
  • अदालत ने अप्रैल 2025 के प्रतिबंध आदेश को खारिज कर दिया और बाइक मालिकों व एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, तथा सरकार को मौजूदा कानूनों के अनुसार परमिट जारी करने को कहा.
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य केवल इसलिए टैक्सी पंजीकरण से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वाहन एक मोटरसाइकिल है.
  • यह प्रतिबंध पिछले साल जून में एक स्पष्ट नियामक ढांचे के अभाव के कारण लगाया गया था, जिससे रैपिडो, ओला और उबर मोटो जैसी सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, सरकार को लाइसेंस जारी करने का निर्देश.

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