सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, 'अस्पष्ट' भाषा और दुरुपयोग की आशंका जताई

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News18•29-01-2026, 13:35
सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, 'अस्पष्ट' भाषा और दुरुपयोग की आशंका जताई
- •सुप्रीम कोर्ट ने UGC के इक्विटी नियमों को 'अस्पष्ट' और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बताते हुए निलंबित कर दिया, शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता पर जोर दिया.
- •मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने इन नियमों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर कीं, उनका तर्क था कि ये सामान्य श्रेणियों के खिलाफ भेदभाव करते हैं.
- •सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने सवाल उठाया कि क्या भारत 75 साल की आजादी के बाद 'प्रतिगामी दिशा' में जा रहा है.
- •पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक अलगाव की चिंताओं पर ध्यान दिया, अमेरिका में ऐतिहासिक अलगाव से तुलना की.
- •भेदभाव के खिलाफ 2012 के नियम प्रभावी रहेंगे, और अदालत 19 मार्च को संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी नियमों को अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका के कारण निलंबित किया, राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी.
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