The Supreme Court on Thursday ordered a stay on the UGC equity regulation 2026.
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Moneycontrol29-01-2026, 16:39

सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, केंद्र को फिर से काम करने का निर्देश

  • सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
  • अदालत ने नए नियमों की भाषा को 'अस्पष्ट' और 'दुरुपयोग में सक्षम' बताया, केंद्र को उन पर फिर से काम करने का निर्देश दिया.
  • यह निर्णय 13 जनवरी की अधिसूचना के खिलाफ उच्च जाति समूहों द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी का तर्क दिया था.
  • अंतरिम में 2012 के UGC विनियम लागू रहेंगे, और प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति विनियमों की समीक्षा करेगी.
  • यह फैसला केंद्र को विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया को फिर से समायोजित करने के लिए 'राहत' प्रदान करता है, जिसने भाजपा के भीतर, विशेष रूप से उसके OBC समर्थन आधार के संबंध में बेचैनी पैदा कर दी थी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी नियमों पर रोक लगाई, अस्पष्टता का हवाला दिया, केंद्र को राजनीतिक राहत मिली.

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