सरकारी नौकरी के आवेदन में पूर्ण खुलासा निष्पक्षता की बुनियादी आवश्यकता: SC

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CNBC TV18•12-01-2026, 20:17
सरकारी नौकरी के आवेदन में पूर्ण खुलासा निष्पक्षता की बुनियादी आवश्यकता: SC
- •सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के आवेदनों में पूर्ण खुलासा केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास पर आधारित एक मूलभूत आवश्यकता है.
- •न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2025 के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को बरकरार रखा.
- •यह मामला एक व्यक्ति से संबंधित था जिसकी 'सहायक समीक्षा अधिकारी' के रूप में नियुक्ति दो लंबित आपराधिक कार्यवाही की जानकारी छिपाने के कारण रद्द कर दी गई थी.
- •न्यायालय ने जोर दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी छिपाना चयन प्रक्रिया को कमजोर करता है और अधिकारियों को सूचित मूल्यांकन करने से वंचित करता है.
- •पीठ ने कहा कि जानकारी छिपाना, खासकर जब यह दोहराया जाता है, तो यह जानबूझकर छिपाने को दर्शाता है और सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक विश्वास के मूल पर प्रहार करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के आवेदनों में पूर्ण खुलासे को अनिवार्य किया, सार्वजनिक विश्वास के लिए ईमानदारी पर जोर दिया.
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