FILE PHOTO: A lawyer looks into his mobile phone in front India's Supreme Court in New Delhi, December 11, 2023. REUTERS/Adnan Abidi/File Photo
भारत
C
CNBC TV1822-01-2026, 13:11

सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ रोकने के लिए व्यापक निर्देश देने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को MHA, EC भेजा.

  • सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सार्वजनिक समारोहों में भगदड़ रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने से इनकार कर दिया.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने तुम्बलम गूटी वेंकटेश की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
  • याचिकाकर्ता ने धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और तीर्थयात्राओं में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी SOP की मांग की थी.
  • न्यायालय ने भीड़ प्रबंधन में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे पर सवाल उठाया, कानून और व्यवस्था तथा नीति निर्माण के मुद्दों का हवाला दिया.
  • याचिकाकर्ता को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और चुनाव आयोग के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने की सलाह दी गई, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ रोकथाम दिशानिर्देशों पर MHA और EC को भेजा, विशेषज्ञों द्वारा नीति निर्माण पर जोर दिया.

More like this

Loading more articles...