SC: उमर खालिद, शरजील इमाम 'अलग पायदान' पर, जमानत से इनकार; 5 अन्य को राहत.

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Moneycontrol•05-01-2026, 16:19
SC: उमर खालिद, शरजील इमाम 'अलग पायदान' पर, जमानत से इनकार; 5 अन्य को राहत.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया, 'गुणात्मक रूप से अलग पायदान' और प्रथम दृष्टया मामला बताया.
- •अदालत ने पांच अन्य आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी, उनकी 'भागीदारी की पदानुक्रम' का उल्लेख किया.
- •पीठ ने अनुच्छेद 21 और मुकदमे से पहले की कैद पर जोर दिया, कहा कि UAPA की धारा 43D(5) जमानत के लिए शर्तें निर्धारित करती है.
- •SC ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 15 में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा में आवश्यक सेवाओं को बाधित करना और अर्थव्यवस्था को खतरा शामिल है, न कि केवल मौत या विनाश.
- •खालिद और इमाम संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने या एक साल बाद जमानत मांग सकते हैं; निचली अदालत को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने दिल्ली दंगों में खालिद, इमाम को 'अलग पायदान' पर मानते हुए जमानत से इनकार किया, 5 अन्य को राहत दी.
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