Umar Khalid and Sharjeel Imam have been in jail for over five years in the 2020 Delhi riots larger conspiracy case. (File image/PTI)
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News1806-01-2026, 13:10

उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत खारिज: UAPA मामलों पर SC के फैसले का असर.

  • SC ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की, UAPA के मूल तर्क की पुष्टि की.
  • "भागीदारी के पदानुक्रम" का हवाला देते हुए पांच अन्य (गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद) को जमानत मिली.
  • खुफिया सूत्रों के अनुसार, यह फैसला एजेंसियों को आयोजकों का पीछा करने में मदद करेगा और UAPA मामलों में विस्तृत जमानत सुनवाई को रोकेगा.
  • SC ने कहा कि UAPA में जमानत नियमित नहीं है लेकिन अदालत का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता; खालिद और इमाम एक साल बाद फिर आवेदन कर सकते हैं.
  • यह निर्णय हिरासत को न्यायिक विकल्प बताता है, जांच एजेंसी का नहीं, और भविष्य के साजिश के मामलों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बनेगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC का खालिद, इमाम की जमानत खारिज करना UAPA के आवेदन को मजबूत करता है और भविष्य के मामलों को प्रभावित करेगा.

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