दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साजिश' मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. (फाइल फोटो)
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News1806-01-2026, 11:06

उमर खालिद, शरजील इमाम को एक साल तक नहीं मिलेगी जमानत: SC का सख्त फैसला.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के 'बड़ी साजिश' मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कीं.
  • वे कम से कम एक साल तक नई जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी न हो जाए.
  • कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और कथित साजिश में उनकी "केंद्रीय भूमिका" को जमानत न देने का कारण बताया.
  • इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद सहित पांच अन्य आरोपियों को जमानत मिली.
  • SC ने UAPA के तहत व्यक्तिगत भूमिका के आकलन पर जोर दिया और कहा कि लंबी कैद अकेले जमानत का आधार नहीं है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने उमर खालिद, शरजील इमाम को एक साल तक जमानत देने से इनकार किया, उनकी केंद्रीय भूमिका का हवाला दिया.

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