नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था: FY 2026-27 में लाखों कैसे बचाएं

मनी
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News18•01-02-2026, 19:51
नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था: FY 2026-27 में लाखों कैसे बचाएं
- •बजट 2026 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाएं बरकरार हैं.
- •नई टैक्स व्यवस्था में FY 2026-27 के लिए 12 लाख रुपये (स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये) तक कोई टैक्स नहीं है.
- •पुरानी टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास HRA, 80C, 80D और होम लोन ब्याज जैसी महत्वपूर्ण कटौतियां हैं.
- •12 लाख रुपये तक की आय के लिए नई व्यवस्था हमेशा बेहतर है; 24 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए कुल कटौतियों के आधार पर चुनें.
- •मुख्य परिवर्तनों में ITR संशोधन की समय सीमा का विस्तार, शिक्षा/चिकित्सा के लिए विदेशी टूर पैकेज पर TCS में कमी और एक नया आयकर अधिनियम 2025 शामिल है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अधिकतम बचत के लिए करदाताओं को नई और पुरानी व्यवस्था के बीच चयन करने के लिए कटौतियों की सावधानीपूर्वक गणना करनी होगी.
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