नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था: FY 2025-26 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग ऐसे करें
पर्सनल फाइनेंस
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News1801-02-2026, 09:27

नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था: FY 2025-26 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग ऐसे करें

  • केंद्रीय बजट 2026-27 में आयकर स्लैब में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है लेकिन पुरानी का विकल्प अभी भी उपलब्ध है.
  • टैक्स स्लैब की तुलना करें: नई व्यवस्था में 4 लाख तक की मूल छूट और 75,000 रुपये का मानक डिडक्शन है, जबकि पुरानी में 2.5 लाख की छूट और 50,000 का मानक डिडक्शन है.
  • कटौतियाँ महत्वपूर्ण हैं: पुरानी व्यवस्था में 70 से अधिक कटौतियाँ (HRA, 80C, होम लोन ब्याज) उपलब्ध हैं, जो उच्च आय वालों के लिए फायदेमंद हैं; नई व्यवस्था में सीमित कटौतियाँ लेकिन कम दरें हैं.
  • धारा 80C पुरानी व्यवस्था का एक बड़ा लाभ है, जिसमें PPF, ELSS, NPS जैसे निवेशों पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है, जिससे कर योग्य आय काफी कम हो जाती है.
  • टैक्स प्लानिंग टिप्स: कम आय (12 लाख तक) के लिए नई व्यवस्था बेहतर है; मध्यम आय (12-20 लाख) वालों को कटौतियों की तुलना करनी चाहिए; उच्च आय (20 लाख+) वाले आमतौर पर पुरानी व्यवस्था से अधिक लाभान्वित होते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अपनी आय और कटौतियों के आधार पर नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था की सावधानीपूर्वक तुलना करें.

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