बजट 2026: आयकर में राहत नहीं, पर आम आदमी के लिए बड़े सुधार

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News18•01-02-2026, 14:53
बजट 2026: आयकर में राहत नहीं, पर आम आदमी के लिए बड़े सुधार
- •बजट 2026 ने कर नियमों को सरल बनाया, जिससे फाइलिंग आसान होगी, हालांकि आयकर छूट सीमा और स्लैब अपरिवर्तित रहे.
- •₹4 लाख तक की आय कर-मुक्त रहेगी; ₹4-8 लाख के बीच की आय पर 5% कर लगेगा, जिससे बोझ काफी कम होगा.
- •अब दो घरों पर कर छूट मिलेगी, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.
- •₹6 लाख तक के वार्षिक किराए पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, और अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की अवधि 4 साल तक बढ़ाई गई.
- •36 जीवन रक्षक दवाएं अब कर-मुक्त हैं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 37 दवाओं पर भारी छूट; स्टार्टअप कर छूट बढ़ाई गई.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 ने कर नियमों को सरल बनाया और स्वास्थ्य, आवास व वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी, हालांकि आयकर स्लैब में बदलाव नहीं हुआ.
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