सरकार ने खरीदी जमीन? 1 अप्रैल 2026 से मुआवजे पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स!
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News1815-02-2026, 17:36

सरकार ने खरीदी जमीन? 1 अप्रैल 2026 से मुआवजे पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स!

  • बजट 2026 ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर आयकर छूट के लिए आयकर अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन का प्रस्ताव किया है.
  • 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, अनिवार्य रूप से अधिग्रहित भूमि के लिए प्राप्त मुआवजा पूरी तरह से कर-मुक्त होगा.
  • यह बदलाव कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, विवादों को कम करता है और कर छूट को परिपत्रों पर निर्भर न होकर एक वैधानिक अधिकार बनाता है.
  • यह कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की भूमि पर लागू होता है, जिससे भूस्वामियों को बिना किसी कर कटौती के पूरा मुआवजा मिलता है.
  • RFCTLARR अधिनियम की धारा 46 के तहत आने वाले मामलों पर छूट लागू नहीं होगी, जिसमें निजी कंपनियों द्वारा खरीदी गई भूमि शामिल है.

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