बजट 2026: मोटर दुर्घटना दावा ब्याज पर TDS हटा, पीड़ितों को बड़ी राहत

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Moneycontrol•05-02-2026, 13:43
बजट 2026: मोटर दुर्घटना दावा ब्याज पर TDS हटा, पीड़ितों को बड़ी राहत
- •बजट 2026 ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) मुआवजे पर ब्याज से उत्पन्न TDS को छूट दी है, जिसे पहले धारा 194A के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में देखा जाता था.
- •वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि MACT द्वारा किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दिया गया ब्याज आयकर से मुक्त होगा और इस खाते पर कोई TDS नहीं लगेगा.
- •यह कदम मोटर वाहन दुर्घटनाओं के मुद्दे को संबोधित करता है, जिसमें 2025 के पहले छह महीनों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 26,770 सड़क दुर्घटना में मौतें हुईं.
- •इस छूट को प्रतिपूरक माना जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुर्घटना पीड़ितों और आश्रितों को बिना किसी कटौती के पूरा मुआवजा मिले, जिससे निपटान में तेजी आएगी.
- •दावेदारों को अब ब्याज की पूरी राशि प्राप्त होगी, जिससे पहले ब्याज वाले हिस्सों पर TDS आवश्यकताओं के कारण होने वाले विवाद और देरी समाप्त हो जाएगी.
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