
₹1 लाख तक के वार्षिक किराए पर मकान मालिक के पैन के बिना एचआरए का दावा किया जा सकता है।
यदि आपका मकान मालिक एचआरए कर छूट के लिए अपना पैन देने से इनकार करता है, तो भी आप इसका दावा कर सकते हैं, बशर्ते आपका वार्षिक किराया ₹1 लाख तक हो, और आप घोषणा पत्र, किराए की रसीदें और समझौता जमा करें।
आप सीधे आईटीआर के माध्यम से एचआरए का दावा नहीं कर सकते हैं; इसका दावा नियोक्ता के माध्यम से आय की गणना और टीडीएस के दौरान किया जाता है।