किराया ₹50,000 से अधिक? 31 मार्च तक TDS कटौती करें, जानें नियम.
CCNBC TV18•13-03-2026, 07:30
किराया ₹50,000 से अधिक? 31 मार्च तक TDS कटौती करें, जानें नियम.
- •₹50,000 से अधिक मासिक किराया देने वाले किरायेदारों को धारा 194-IB के तहत TDS काटना होगा.
- •वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने या किरायेदारी के अंतिम महीने के लिए TDS कटौती की प्रभावी समय सीमा 31 मार्च है.
- •व्यक्ति और HUF निवासी मकान मालिक को दिए गए किराए पर 2% की दर से TDS काटेंगे.
- •TDS को Form 26QC का उपयोग करके ऑनलाइन जमा करें और मकान मालिक को एक महीने के भीतर Form 16C प्रदान करें.
- •अनुपालन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और ब्याज व जुर्माने से बचाता है.