
अनिवासी भारतीयों की किराये से होने वाली आय का फाइलिंग कर योग्य आय के मूल छूट सीमा से अधिक होने पर निर्भर करता है। यदि कर योग्य आय इस सीमा को पार कर जाती है, तो आईटीआर फाइलिंग अनिवार्य है।
नई कर व्यवस्था के तहत, अनिवासियों के लिए मूल छूट सीमा 4 लाख रुपये है।