HUF के माध्यम से विरासत में मिले शेयर बेच रहे हैं? इन टैक्स जोखिमों से सावधान!

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Moneycontrol•18-12-2025, 07:32
HUF के माध्यम से विरासत में मिले शेयर बेच रहे हैं? इन टैक्स जोखिमों से सावधान!
- •हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के बाद विरासत में मिले शेयर व्यक्तिगत संपत्ति हैं, पैतृक नहीं; HUF में जमा करना एक उपहार है.
- •HUF को ऐसे उपहारों पर क्लबिंग प्रावधान लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि पूंजीगत लाभ व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में कर योग्य होते हैं.
- •केवल पति-पत्नी वाले HUF आमतौर पर बच्चे या पूर्व-मौजूदा HUF संपत्ति के बिना कानूनी रूप से वैध नहीं होते हैं.
- •HUF की बिक्री आय को संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित करना आयकर अधिनियम के तहत एक गैर-मान्यता प्राप्त आंशिक विभाजन है.
- •यदि HUF की कुल आय (क्लब की गई आय सहित) मूल छूट सीमा से अधिक है, तो HUF के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: विरासत में मिले शेयरों के लिए HUF का उपयोग करने से क्लबिंग प्रावधान और कर जांच हो सकती है.
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