हाईकोर्ट से पति और उसकी महिला मित्र को राहत मिली है.
बिलासपुर
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News1806-01-2026, 11:47

अवैध संबंध आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: हाईकोर्ट ने पति-प्रेमिका को दी राहत.

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या मामले में पति और उसकी महिला मित्र को मिली राहत के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी.
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अवैध संबंध को आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता है.
  • 2017 में कुंती ने आत्महत्या की थी; परिवार ने पति रवि कुमार गायकवाड़ और उसकी महिला मित्र पर अवैध संबंध और उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
  • महासमुंद सेशंस कोर्ट ने 2022 में सबूतों के अभाव में पति और महिला मित्र को बरी किया था, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा.
  • हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं, लेकिन धारा 306 लागू करने के लिए सीधे उकसाने का प्रमाण आवश्यक है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध सीधे उकसावे के बिना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है.

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