पड़ोसी पर 498A नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति-पत्नी विवाद में पड़ोसी को राहत

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News18•10-01-2026, 07:27
पड़ोसी पर 498A नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति-पत्नी विवाद में पड़ोसी को राहत
- •कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498A को पति के पारिवारिक संबंध से बाहर के व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है.
- •जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 6 जनवरी को यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि वैवाहिक विवाद में पड़ोसी पर क्रूरता का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
- •एक महिला पर पति को उकसाने का आरोप था, जिसके बाद उस पर IPC की धारा 498A, 504, 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
- •कोर्ट ने जोर देकर कहा कि धारा 498A विशेष रूप से पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है, न कि बाहरी लोगों से.
- •पड़ोसी पर धारा 498A के तहत आरोप लगाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि वह परिवार का सदस्य नहीं है और क्रूरता में उसकी सीधी संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि IPC 498A का दायरा सीमित है; वैवाहिक विवाद में पड़ोसी पर मुकदमा नहीं चलेगा.
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