राजपाल यादव को हाईकोर्ट से मिला तगड़ा झटका.
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News1806-02-2026, 09:42

राजपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें: हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत वापस ली, 4 फरवरी तक सरेंडर का आदेश.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को कई चेक बाउंस मामलों में 4 फरवरी तक जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है.
  • अदालत ने अंतरिम राहत वापस ले ली, क्योंकि यादव करोड़ों रुपये की समझौता राशि का भुगतान करने में बार-बार विफल रहे हैं.
  • न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि यादव ने भुगतान के संबंध में दिए गए आश्वासनों का लगातार उल्लंघन किया, जबकि जून 2024 से समझौता समाधान के लिए उनकी सजा निलंबित थी.
  • हाईकोर्ट ने भुगतान में देरी के लिए यादव के तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट में तकनीकी खामियों के दावे भी शामिल थे, और चूक के एक पैटर्न पर प्रकाश डाला.
  • पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण सरेंडर के लिए सीमित मोहलत दी गई है, अगली सुनवाई 5 फरवरी, 2026 को निर्धारित है.

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