दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक-बाउंस मामले में राजपाल यादव की और समय की याचिका खारिज की.

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News18•04-02-2026, 17:09
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक-बाउंस मामले में राजपाल यादव की और समय की याचिका खारिज की.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक-बाउंस मामले में ₹50 लाख की व्यवस्था करने के लिए राजपाल यादव के समय बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
- •अभिनेता को शुरू में 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने और समय मांगा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया.
- •न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव द्वारा अदालत के आदेशों और उपक्रमों का बार-बार पालन न करने का उल्लेख किया.
- •अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यादव कई मौकों पर निपटान प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और कई करोड़ रुपये की राशि जमा करने में विफल रहे थे.
- •राजपाल यादव की कानूनी टीम ने नवीनतम आदेश के संबंध में अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है.
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