कर्नाटक HC: IPC 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता के लिए पड़ोसियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

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Moneycontrol•09-01-2026, 15:28
कर्नाटक HC: IPC 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता के लिए पड़ोसियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
- •कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि IPC की धारा 498A उन व्यक्तियों पर लागू नहीं की जा सकती जिनका पति के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.
- •न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने 6 जनवरी को यह फैसला सुनाया, जिसमें क्रूरता के मामले में आरोपी एक पड़ोसी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई.
- •अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 498A के दायरे में केवल पति या उसके रिश्तेदार आते हैं, जो वैवाहिक विवादों में क्रूरता से संबंधित है.
- •पड़ोसी पर पति को उकसाने का आरोप था, लेकिन अदालत ने उसे धारा 498A के तहत 'परिवार' की परिभाषा में शामिल करने का कोई सबूत नहीं पाया.
- •इस फैसले से वैवाहिक विवादों में अजनबियों के खिलाफ आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्नाटक HC ने IPC 498A स्पष्ट किया: वैवाहिक मामलों में पड़ोसियों पर क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलेगा.
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