सुप्रीम कोर्ट ने ED को I-PAC पदाधिकारी के जब्त फोन डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी

भारत
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Moneycontrol•23-01-2026, 16:23
सुप्रीम कोर्ट ने ED को I-PAC पदाधिकारी के जब्त फोन डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी
- •सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC पदाधिकारी जितेंद्र मेहता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनके जब्त मोबाइल फोन के डेटा तक पहुंचने से रोकने की मांग की गई थी.
- •मेहता का फोन 8 जनवरी को I-PAC के दिल्ली कार्यालय पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापे के दौरान जब्त किया गया था.
- •उन्होंने तर्क दिया कि फोन के डेटा तक पहुंचना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और फोरेंसिक निष्कर्षण को रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की थी.
- •भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निजता संबंधी आशंकाओं पर सवाल उठाया और कहा, "आप इतने डरे हुए क्यों हैं?... हम जानते हैं कि एक निर्दोष नागरिक की रक्षा कैसे करनी है."
- •सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ED को डिजिटल डेटा तक पहुंचने और उसका विश्लेषण करने का रास्ता साफ हो गया है, और मेहता शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होने वाले हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC पदाधिकारी की निजता याचिका खारिज की, ED को जब्त फोन डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी.
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