सुप्रीम कोर्ट: अग्रिम नोटिस से IT छापे में सबूत नष्ट हो सकते हैं, जांच बाधित होगी.

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CNBC TV18•10-02-2026, 15:54
सुप्रीम कोर्ट: अग्रिम नोटिस से IT छापे में सबूत नष्ट हो सकते हैं, जांच बाधित होगी.
- •सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को अग्रिम तलाशी नोटिस दिए जाने पर आयकर अधिकारियों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया.
- •न्यायालय ने कहा कि तलाशी और जब्ती से पहले पूर्व सूचना देने से जांच शुरू होने से पहले ही प्रभावी ढंग से समाप्त हो सकती है.
- •शीर्ष अदालत आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती शक्तियों के दायरे को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
- •न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने जोर दिया कि अग्रिम नोटिस देने पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं.
- •सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत वैधानिक शक्तियां न तो अनियंत्रित हैं और न ही बेलगाम.
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