Supreme Court
भारत
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Moneycontrol16-02-2026, 15:37

सुप्रीम कोर्ट ने डेटा संरक्षण कानून चुनौती को बड़ी बेंच को भेजा: अधिनियम पर रोक नहीं.

  • सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के माध्यम से RTI अधिनियम में किए गए हालिया बदलावों को निलंबित करने से इनकार कर दिया.
  • CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया, जिसमें कहा गया कि अधिनियमित ढांचे पर "रोक का कोई सवाल नहीं" है.
  • अदालत ने निजता के अधिकारों और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन पर जोर दिया, इसे "जटिल और संवेदनशील मुद्दा" बताया.
  • याचिकाएं DPDP अधिनियम की धारा 44(3) को चुनौती देती हैं, जो RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, यह तर्क देते हुए कि यह पारदर्शिता को कमजोर करती है.
  • DPDP अधिनियम की धारा 36 के तहत सरकारी शक्तियों और डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वतंत्रता के बारे में भी चिंताएं उठाई गईं.

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