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एपस्टीन विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी को राहत प्रदान की
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एपस्टीन फाइल कांड: हरदीप पुरी की बेटी को राहत, HC का आदेश- 24 घंटे में हटाओ कंटेंट.
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News18
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17-03-2026, 12:25
एपस्टीन फाइल कांड: हरदीप पुरी की बेटी को राहत, HC का आदेश- 24 घंटे में हटाओ कंटेंट.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को एपस्टीन फाइल्स से जुड़े विवादित कंटेंट मामले में राहत दी है.
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कोर्ट ने Google, Meta और LinkedIn सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है.
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हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला माना और कहा कि कंटेंट नहीं रोकने पर याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी.
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हिमायनी पुरी ने अपनी मानहानि याचिका में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की थी.
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपों की जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अंतरिम राहत आवश्यक है.
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