जेल में प्यार, शादी के लिए पैरोल: क्या हनीमून की भी मिलेगी इजाजत? अनुच्छेद 21 पर बहस

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News18•23-01-2026, 16:08
जेल में प्यार, शादी के लिए पैरोल: क्या हनीमून की भी मिलेगी इजाजत? अनुच्छेद 21 पर बहस
- •टिंडर हत्या की दोषी प्रिया सेठ और पांच हत्याओं के दोषी हनुमान प्रसाद को शादी के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है.
- •सांगानेर ओपन जेल में छह महीने में उनके प्यार की कहानी परवान चढ़ी, जिसके बाद कोर्ट ने पैरोल का आदेश दिया.
- •यह मामला अनुच्छेद 21 पर सवाल उठाता है, जो विवाह और संतानोत्पत्ति का अधिकार देता है, और क्या यह हनीमून तक बढ़ाया जा सकता है.
- •पैरोल आमतौर पर विवाह या गंभीर बीमारी जैसे मानवीय आधार पर दी जाती है, न कि हनीमून जैसी विलासिता के लिए.
- •अदालत संतानोत्पत्ति को मौलिक अधिकार मानती है, लेकिन हनीमून को विलासिता के रूप में देखा जाता है, और सुरक्षा जोखिम ऐसे उद्देश्यों के लिए पैरोल को रोकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दो दोषी हत्यारों, प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को शादी के लिए पैरोल मिली, जिससे अनुच्छेद 21 और हनीमून अधिकारों पर बहस छिड़ गई है.
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