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News1821-01-2026, 18:28

मद्रास हाई कोर्ट: लिव-इन पार्टनर को पत्नी का दर्जा मिले, सुरक्षा जरूरी

  • मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए पत्नी का कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए.
  • यह टिप्पणी मदुरै बेंच ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिस पर शादी का वादा तोड़कर लिव-इन में रहने का आरोप था.
  • न्यायमूर्ति श्रीमथी ने लिव-इन रिलेशनशिप को गांधर्व विवाह के समान बताया और कहा कि ऐसे सामाजिक बदलावों में महिलाओं की सुरक्षा न्यायपालिका की जिम्मेदारी है.
  • कोर्ट ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, जो शादी के झूठे वादे जैसे धोखे से स्थापित यौन संबंधों को अपराधी बनाती है, ऐसे मामलों में लागू हो सकती है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को पत्नी के समान कानूनी सुरक्षा देने की वकालत की.

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