राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से तलाक वैध

जोधपुर
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News18•22-01-2026, 11:36
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से तलाक वैध
- •राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से तलाक (मुबारत) को वैध माना है.
- •जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने मेड़ता फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसने तलाक याचिका खारिज कर दी थी.
- •पाली निवासी आयशा चौहान और वसीम खान ने 27 फरवरी, 2022 को शादी की थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद पारिवारिक विवादों के कारण तलाक मांगा था.
- •काउंसलिंग और पुनर्विचार के अवसरों के बावजूद, दोनों पक्ष अलग होने के अपने फैसले पर अडिग रहे.
- •हाई कोर्ट ने जोर दिया कि सुन्नी (हनफी) कानून के तहत तलाक की वैधता के लिए गवाह अनिवार्य नहीं हैं, और 8 अगस्त, 2024 से शादी को समाप्त घोषित कर दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राजस्थान हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से तलाक को वैध ठहराया.
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