केंद्रीय बजट 2026: भारत के आयकर सरलीकरण एजेंडे को पूरा करने का अवसर

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Moneycontrol•22-01-2026, 15:54
केंद्रीय बजट 2026: भारत के आयकर सरलीकरण एजेंडे को पूरा करने का अवसर
- •आयकर अधिनियम, 1961 (ITA 1961) की जटिलता के कारण करदाताओं पर उच्च अनुपालन बोझ और लगातार कर मुकदमेबाजी होती थी.
- •माननीय वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में ITA 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कानून को सरल बनाना और विवादों को कम करना था.
- •आयकर अधिनियम, 2025 (ITA 2025) ने ITA 1961 का स्थान लिया, जिसमें धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई और प्रावधानों को सरल बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा.
- •ITA 2025 के बावजूद, व्यक्तिपरक व्याख्याओं और विभिन्न TDS/TCS दरों जैसी संरचनात्मक जटिलताएं बनी हुई हैं, जिससे भ्रम और विवाद पैदा होते हैं.
- •केंद्रीय बजट 2026 शेष अस्पष्टताओं को दूर करने, अनुपालन को युक्तिसंगत बनाने और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केंद्रीय बजट 2026 भारत के आयकर सरलीकरण को पूरा करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है.
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