जोधपुर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्य समाज विवाह प्रमाण पत्र अवैध घोषित.

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News18•18-02-2026, 16:51
जोधपुर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्य समाज विवाह प्रमाण पत्र अवैध घोषित.
- •जोधपुर फैमिली कोर्ट नंबर 1 ने आर्य समाज विवाह प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया, तलाक याचिका खारिज की.
- •कोर्ट ने सप्तपदी का उल्लेख न होने के कारण प्रमाण पत्र को कानूनी रूप से अमान्य माना.
- •पत्नी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत पेश किए, कहा सप्तपदी के बिना विवाह वैध नहीं.
- •आर्य समाज प्रमाण पत्र सरकारी विवाह पंजीकरण का विकल्प नहीं है; कानूनी मान्यता के लिए राज्य कानून के तहत पंजीकरण आवश्यक है.
- •यदि आवश्यक वैदिक अनुष्ठान पूरे नहीं हुए या प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, तो इसकी वैधता पर सवाल उठ सकता है.
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