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Moneycontrol18-02-2026, 15:37

पत्नी की कमाई से गुजारा भत्ता से इनकार नहीं: HC ने 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता बरकरार रखा.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी को केवल इसलिए गुजारा भत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कार्यरत है या कमाने में सक्षम है.
  • अदालत ने जोर दिया कि धारा 125 Cr.P.C. का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी अपने पति के जीवन स्तर के अनुसार सम्मान के साथ रहे.
  • यह मामला रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा अपनी पत्नी प्रभजोत कौर को 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से संबंधित था.
  • पति ने दावा किया कि पत्नी शिक्षित, कार्यरत (सालाना 11.28 लाख रुपये कमाती है) और आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी, जबकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी.
  • हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण वित्तीय असमानता पाई, गुजारा भत्ता को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी की केवल कमाई गुजारा भत्ता से इनकार करने का आधार नहीं है.

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