कलकत्ता HC: मेडिकल ट्रेनी EPF एक्ट के तहत 'कर्मचारी' नहीं, ₹18.74 लाख की PF मांग रद्द.
CCNBC TV18•23-02-2026, 23:33
कलकत्ता HC: मेडिकल ट्रेनी EPF एक्ट के तहत 'कर्मचारी' नहीं, ₹18.74 लाख की PF मांग रद्द.
- •कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रशिक्षु चिकित्सा प्रतिनिधि EPF अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं हैं.
- •अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा, ₹18.74 लाख की PF मांग को रद्द किया.
- •न्यायमूर्ति शंपा दत्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की M/s Clar Sehen Private Ltd. के खिलाफ दायर याचिका खारिज की.
- •ट्रिब्यूनल ने पहले मांग को रद्द कर दिया था, कहा था कि प्रमाणित स्थायी आदेशों के अभाव में मॉडल स्थायी आदेश लागू होते हैं.
- •रोजगार अधिकारों के बिना वजीफा प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को EPF अधिनियम के तहत कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है.