ट्रेन छूटी या लेट हुई? जानें टिकट और रिफंड के नियम.

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News18•31-12-2025, 14:45
ट्रेन छूटी या लेट हुई? जानें टिकट और रिफंड के नियम.
- •अनारक्षित टिकट पर ट्रेन छूटने पर उसी श्रेणी की अगली ट्रेन में 3 घंटे या अगली उपलब्ध ट्रेन तक यात्रा कर सकते हैं.
- •अनारक्षित टिकट Mail, Express, Superfast, Rajdhani, Shatabdi, Vande Bharat जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मान्य नहीं हैं; पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगेगा.
- •आरक्षित टिकट छूटने पर उसी टिकट का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते; ऐसा करने पर जुर्माना या बिना टिकट यात्री माना जा सकता है.
- •यदि ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट है और आपने यात्रा नहीं की, तो TDR फाइल करके पूरा रिफंड मिल सकता है.
- •आरक्षित सीट छूटने पर अगले दो स्टेशनों तक सुरक्षित रहती है; आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: छूटी हुई ट्रेन के टिकट नियमों को जानें ताकि जुर्माने से बचें और सही रिफंड पाएं.
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