Train Missed Ticket Rule:  रेलवे के ये छोटे-छोटे नियम यात्रियों को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।
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Moneycontrol15-12-2025, 14:02

ट्रेन छूटी? जनरल/रिजर्व टिकट का ऐसे करें सही इस्तेमाल, नुकसान से बचें.

  • रेलवे के नियमों की जानकारी न होने पर ट्रेन छूटने पर यात्री परेशान होते हैं.
  • जनरल टिकट छूटने पर, यात्री उसी टिकट से वैधता अवधि (छोटी दूरी के लिए 3 घंटे, लंबी दूरी के लिए 24 घंटे) के भीतर दूसरी ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं.
  • रिजर्व टिकट छूटने पर, यात्री टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल करके रिफंड मांग सकते हैं.
  • ऑनलाइन रिजर्व टिकट के लिए ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर IRCTC वेबसाइट/ऐप पर टीडीआर फाइल करना अनिवार्य है.
  • काउंटर से खरीदे गए रिजर्व टिकट के लिए टीडीआर उसी काउंटर पर जाकर फाइल करना होगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह ट्रेन छूटने पर यात्रियों को वित्तीय नुकसान से बचाता है.

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