জাতীয় মহাসড়কের টোল প্লাজায় চালকদের ফি প্রদানের সম্মতি জোরদার করার জন্য ভারত সরকার কেন্দ্রীয় মোটর যানবাহন নিয়ম, ১৯৮৯ সংশোধন করেছে। কেন্দ্রীয় মোটরযান (দ্বিতীয় সংশোধন) বিধিমালা, ২০২৬-এর মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলি অবহিত করা হয়েছে। এই সংশোধনীর লক্ষ্য চালককে ফি দিতে রাজি করা, ইলেকট্রনিক টোল সংগ্রহের (ETC) দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং টোল ফাঁকি নিরুৎসাহিত করা।
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News1822-01-2026, 12:32

नए मोटर वाहन नियम: टोल बकाया होने पर NOC, फिटनेस या परमिट नहीं मिलेगा

  • भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान अनुपालन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है.
  • "अदत्त उपयोगकर्ता शुल्क" की नई परिभाषा उन वाहनों पर लागू होती है जिनका ETC सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है लेकिन शुल्क एकत्र नहीं किया गया है.
  • बकाया टोल का भुगतान न करने पर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण (NOC), फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण और वाणिज्यिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट पर रोक लगेगी.
  • फॉर्म 28 को अपडेट किया गया है; आवेदकों को अपने वाहन के खिलाफ लंबित अदत्त टोल दावों की घोषणा करनी होगी.
  • ये संशोधन मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणाली का समर्थन करते हैं, जिससे पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित टोल संग्रह सुनिश्चित होगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए नियम वाहन सेवाओं को टोल भुगतान से जोड़ते हैं, जिससे अनुपालन और कुशल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सुनिश्चित होगा.

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