सुप्रीम कोर्ट: पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, FIR रद्द.

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News18•20-12-2025, 09:54
सुप्रीम कोर्ट: पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना क्रूरता नहीं, FIR रद्द.
- •पत्नी ने पति के खिलाफ खर्च का हिसाब मांगने और अन्य आरोपों पर FIR दर्ज कराई थी.
- •पति ने इस FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खर्च का हिसाब मांगना, माता-पिता को पैसे भेजना या वजन पर ताना मारना 'क्रूरता' नहीं है.
- •अदालत ने पत्नी के आरोपों को अस्पष्ट और उत्पीड़न के विशिष्ट विवरणों से रहित पाया.
- •सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर FIR को रद्द कर दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने 'क्रूरता' की परिभाषा स्पष्ट की, सामान्य वैवाहिक विवादों पर FIR रद्द की.
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